रांची: झारखंड में मतदाता सूची से जुड़ी SIR (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिन योग्य लोगों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया है, नाम या अन्य विवरण में किसी तरह की गलती है या किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज करनी है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता इसके लिए अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) से संपर्क कर सकते हैं। दावा-आपत्ति के लिए Form 6, Form 7 और Form 8 का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरत के अनुसार मतदाताओं को संबंधित फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा।

किस काम आता है Form 6, 7 और 8?
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया में तीनों फॉर्म की अलग-अलग भूमिका है।
- Form 6: अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है और वह अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तो Form 6 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
- Form 7: मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने या किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए Form 7 का इस्तेमाल किया जाता है।
- Form 8: मतदाता सूची में नाम, उम्र, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर उसमें सुधार कराने के लिए Form 8 भरा जा सकता है।
BLO से कर सकते हैं संपर्क
जिन मतदाताओं को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़ी किसी तरह की समस्या है, वे अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं। बूथ स्तर पर मतदाताओं को उनकी समस्या के अनुसार संबंधित फॉर्म उपलब्ध कराने और आवेदन की प्रक्रिया में मदद की जा रही है।
बूथ पर पहुंचे कई लोगों ने बताया कि ज्यादातर जगहों पर प्रक्रिया सामान्य तरीके से चल रही है और BLO भी लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि, कुछ मतदाताओं ने ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान परेशानी आने की शिकायत की है।
ऑनलाइन आवेदन में आ रही परेशानी
कुछ लोगों के मुताबिक ऑनलाइन जानकारी भरने के दौरान कई बार प्रक्रिया बीच में अटक जा रही है। वहीं, कुछ मामलों में आवेदन पूरा होने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। इसके कारण आवेदन करने पहुंचे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।
वहीं, कुछ मतदाताओं की समस्या अलग है। उनका कहना है कि मैपिंग के दौरान उन्होंने अपनी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी थी और संबंधित प्रक्रिया भी पूरी की थी। इसके बावजूद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे मतदाताओं के सामने अब यह सवाल है कि उन्हें आगे क्या प्रक्रिया अपनानी है और किस अधिकारी से संपर्क करना है।
कई मतदाताओं ने व्यवस्था को बताया बेहतर
हालांकि, बूथ पर पहुंचे कुछ मतदाताओं ने प्रक्रिया को लेकर संतोष भी जताया। उनका कहना था कि BLO उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और जहां संभव हो, आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद कर रहे हैं।
ऐसे में जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है या मतदाता सूची में किसी तरह की गलती है, उन्हें दावा-आपत्ति की अवधि के दौरान ही संबंधित सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए।
15 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति
फिलहाल झारखंड में SIR के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 15 सितंबर तक चलेगी। इसलिए मतदाताओं को आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, किसी जानकारी में गलती है या किसी नाम को लेकर आपत्ति है, तो समय रहते अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर संबंधित फॉर्म के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन करने से पहले यह स्पष्ट कर लें कि उनकी समस्या नाम जोड़ने, नाम हटाने या विवरण में सुधार से जुड़ी है। इसी के आधार पर Form 6, 7 या 8 का इस्तेमाल किया जाना है।


