रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एचईसी इलाके के बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को अदालत ने रांची के उपायुक्त (डीसी) और एसएसपी को यह निर्देश दिया है कि तत्काल जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई रोक दे। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिया हैं कि वे 31 दिसंबर तक खुद सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा लें। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने पक्ष रखा। इस केस के लिए इंद्रजीत सिन्हा ने कोई फीस नहीं ली है। हाईकोर्ट के इस आदेश से अब रांची के बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लग गई है। अदालत ने यह निर्देश आगामी त्योहारों को देखते हुए दिया है।
एचईसी के बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची HEC बाईपास पर अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक। 31 दिसंबर तक खुद हटाने का मौका। त्योहारों को देखते हुए कोर्ट का आदेश।

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