नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी. और उनके दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ जांच पर बुधवार को एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने विजयन तथा अन्य को केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ खंडपीठ का रुख करने की अनुमति दी।



