बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को जारी लीव इंडिया नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी है. केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इससे इमरान खान को फिलहाल राहत मिली.

विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
इमरान खान को यह नोटिस फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से जारी किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में कथित भागीदारी के बाद यह कार्रवाई की गई. नोटिस में अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था.
अभिनेता ने अदालत में दी चुनौती
इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका तर्क है कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया. अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिए जाने के बाद अगली तारीख तय की गई. अब 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई में इस मामले पर आगे की कार्यवाही होगी. हालांकि, अदालत ने अभी अभिनेता की याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है.


