नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज के लिए जाने की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। हालांकि, केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि फिलहाल इस धार्मिक स्थल के खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाया जाएगा।

लुटियंस दिल्ली इलाके में स्थित मस्जिद को बचाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मस्जिद के आस-पास तोड़फोड़ के काम का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अगर कोई घायल हो जाता है, तो मुआवजा कौन देगा?’’ इस जगह को केंद्र सरकार ने ‘‘सार्वजनिक उद्देश्य’’ के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।


