उच्च न्यायालय ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज के लिए जाने की अनुमति देने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, हालांकि केंद्र ने फिलहाल कोई प्रतिकूल कदम न उठाने का आश्वासन दिया है।

Razi Ahmad
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज के लिए जाने की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। हालांकि, केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि फिलहाल इस धार्मिक स्थल के खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाया जाएगा।

लुटियंस दिल्ली इलाके में स्थित मस्जिद को बचाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मस्जिद के आस-पास तोड़फोड़ के काम का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अगर कोई घायल हो जाता है, तो मुआवजा कौन देगा?’’ इस जगह को केंद्र सरकार ने ‘‘सार्वजनिक उद्देश्य’’ के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।