झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, सजायाफ्ता कैदी को अटेंडेंट देने की क्या है प्रक्रिया, जेल अथॉरिटी से विस्तृत रिपोर्ट तलब

News Aroma Media
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न्यूज़ अरोमा रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई में अदालत ने जेल अथॉरिटी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

साथ ही जेल को भी कोर्ट के समक्ष विस्तृत डिटेल जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 18 दिसंबर निर्धारित की गई है।

अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह अलग मामला है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

वहीं अदालत ने यह भी पूछा कि किसी सजायाफ्ता कैदी को अटेंडेंट देने की क्या प्रक्रिया है। यह भी बताया जाय।

उल्लेखनीय है कि लालू और ललन पासवान के बीच बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद लालू और बिहार के विधायक के ऑडियो वायरल होने पर भाजपा के एक नेता की ओर से हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया था।

जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा में बरती गई कोताही को लेकर पहले ही एक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई है। वहीं रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू को केली बंगला से फिर से एक बार रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

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