महाकुंभ में भगदड़ पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Newswrap
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Supreme court PIL to issue guidelines : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज Mahakumbh में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए Guidelines जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। Court ने याचिकाकर्ता को Allahabad High court जाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने Uttar Pradesh सरकार की इस दलील पर संज्ञान लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को कुंभ में भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। दरअसल, कुंभ में भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील Vishal Tiwari ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें देशभर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश देने और नियमों का पालन कराने की मांग की गई थी।

मौनी अमावस्या पर 28/29 जनवरी की रात करीब डेढ़ बजे संगम नोज पर भगदड़ मच गई थी। भीड़ ने लोगों को कुचल दिया था। सरकार के मुताबिक, 30 लोगों की मौत हुई और 60 घायल हो गए थे।

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