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ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की रिट पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने…

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की बेंच ने सुनवाई की।

ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष ने Allahabad High Court के 19 दिसंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पांच याचिकाओं को खारिज किया था।

सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद सुनवाई योग्य है। जब सुनवाई चल रही थी, तभी मुस्लिम पक्ष ने ऐसी मांग कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी।

दरअसल, Supreme Court में जब सुनवाई चल रही थी, तभी मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजैफा ने कहा कि ये पुराना वाला मामला है। बाकी याचिकाएं लिस्ट नहीं हुई हैं। इस कारण उन्हें एक साथ सुना जाए।

इसके बाद हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की। जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष की मांग से सहमति जताकर कहा कि हम मूल विवाद की Maintainability के सभी याचिकाओं को एकसाथ ही सुनने को तैयार है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी। बता दें कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।

वहीं इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से शीर्ष अदालत में एक कैविएट याचिका भी दाखिल कर दी गई है, जिसमें कहा गया था कि अगर मुस्लिम पक्ष High Court के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आता है, तब उसका पक्ष भी सुना जाए।

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