झारखंड

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ स्कूल प्रबंधन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में बहस पूरी

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ में सोमवार को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (Jharkhand Education Tribunal) के आदेश के खिलाफ High Court की डबल बेंच में अपील दायर हो सकती है या नहीं, इस विषय को लेकर दाखिल विभिन्न याचिका की सुनवाई हुई।

मामले में प्रतिवादी स्कूल प्रबंधकों (Respondent School Administrators) की ओर से बहस पूरी हो गई। अब अगली सुनवाई में अपीलार्थियों की ओर से फिर से 12 जून को बहस होगी। इससे पहले छह अप्रैल को सभी अपीलार्थियों की ओर से बहस पूरी हो गई थी।

सुनवाई के दौरान एक ही बिंदु पर Supreme Court के दो जजों जिसमें एक में कहा गया है कि जेट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील होगा और दूसरे में कहा गया है कि अपील नहीं हो सकती है। इस पर डिटेल जजमेंट कोर्ट (Detail Judgment Court) में अगली सुनवाई में सभी पक्षों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

मामले में एमिकस क्यूरी निपुन बख्शी ने पैरवी की

अपीलकर्ता विवेकानंद विद्या मंदिर रांची के भूतपूर्व शिक्षक मनोरंजन प्रसाद सिन्हा (Teacher Manoranjan Prasad Sinha) की ओर से खुद पक्ष रखा गया। उनकी ओर से यह अपील कैसे मेंटेनेबल है, इस पर जजमेंट प्रस्तुत किया गया।

मामले में एमिकस क्यूरी निपुन बख्शी (Amicus Curiae Nipun Bakshi) ने पैरवी की। वही अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता VP Singh, अधिवक्ता शुभम सिन्हा और कुमार हर्ष एवं प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा एवं अजीत कुमार ने पैरवी की।

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