ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सूपियान की गिरफ्तारी पर रोक

News Aroma Media
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एस के सूपियान को राहत दी है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सूपियान की गिरफ्तारी पर दो हफ्ते की अंतरिम रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस दोबारा खोलने का 5 मार्च को जो आदेश दिया, उससे पहले सूपियान को नहीं सुना गया, इसलिए आदेश के अमल पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है।

वह आगे हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। सुपियान ने नंदीग्राम आंदोलन मामले में 14 साल पुराने केस को दोबारा खोलने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया था कि सूपियान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो एलेक्शन एजेंट का काम भी नहीं कर सकते।

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