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Home » Latest News » मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो बैंकों ने वसूले ₹26,170 करोड़, चार साल में ग्राहकों पर भारी जुर्माना
भारत

मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो बैंकों ने वसूले ₹26,170 करोड़, चार साल में ग्राहकों पर भारी जुर्माना

पिछले चार वित्तीय वर्षों में बैंकों ने मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वाले ग्राहकों से ₹26,170 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूला। राज्यसभा में सरकार ने इसका विस्तृत आंकड़ा साझा किया।

Last updated: July 29, 2026 5:03 PM
By Vinita Choubey
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नई दिल्ली : अगर आपके बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है, तो यह खबर आपके लिए है। पिछले चार वित्तीय वर्षों में बैंकों ने ग्राहकों से मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माने के रूप में 26,170 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले हैं। वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच की यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब के जरिए दी। आंकड़ों के मुताबिक, इस वसूली में सबसे बड़ा हिस्सा निजी बैंकों का रहा, जबकि सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही। सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 में ही बैंकों ने मिनिमम बैलेंस चार्ज के जरिए 7,086.63 करोड़ रुपये की वसूली की। इसमें निजी बैंकों ने 4,948.71 करोड़ रुपये और सरकारी बैंकों ने करीब 2,138 करोड़ रुपये जुटाए। हालांकि, सरकार का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे शुल्कों में काफी राहत दी है। इसके बावजूद, मिनिमम बैलेंस का नियम अब भी करोड़ों बैंक ग्राहकों पर आर्थिक बोझ बना हुआ है।

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ByVinita Choubey
विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।
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