नई दिल्ली : टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर से अपने ग्राहकों को कॉलर का KYC-रजिस्टर्ड नाम दिखाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों- एयरटेल, जियो, Vi और BSNL को आदेश दिया है कि वो कॉलर नेम डिस्प्ले (CNAP) को बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन करें।

यानी अब फोन में कोई भी कॉल अनजान नंबर से नहीं आएगी। हर कॉलर का नाम दिखेगा। यह सुविधा 4G और 5G नेटवर्क से जुड़े लोगों के लिए होगी।


