1 नवंबर 2026 से नया नियम : Airtel, Vi, Jio, BSNL को दिखाना होगा कॉलर का KYC रजिस्टर्ड नाम

1 नवंबर 2026 से एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल के ग्राहकों को कॉलर का केवाईसी-रजिस्टर्ड नाम दिखाने की व्यवस्था लागू होने की खबर है, जिससे अनजान कॉल पहचानना आसान होगा।

Archana Ekka
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नई दिल्ली : टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर से अपने ग्राहकों को कॉलर का KYC-रजिस्टर्ड नाम दिखाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों- एयरटेल, जियो, Vi और BSNL को आदेश दिया है कि वो कॉलर नेम डिस्प्ले (CNAP) को बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन करें।

यानी अब फोन में कोई भी कॉल अनजान नंबर से नहीं आएगी। हर कॉलर का नाम दिखेगा। यह सुविधा 4G और 5G नेटवर्क से जुड़े लोगों के लिए होगी।

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अर्चना एक्का को पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से की। इस दौरान उन्होंने झारखंड उजाला, सन्मार्ग और इम्पैक्ट नेक्सस जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। इन संस्थानों में उन्होंने रिपोर्टर, एंकर और कंटेंट राइटर के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग और कंटेंट लेखन का अनुभव प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वह सक्रिय रूप से काम करते हुए अपने अनुभव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं।