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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद CBI ने अभिषेक बनर्जी को किया तलब

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने दावा किया कि उन्हें CBI ने मंगलवार को अपने कोलकाता कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI और ED को कोलकाता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के आदेश पर रोक लगा दी।

उनसे निष्कासित युवा TMC नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में पूछताछ की।

अभिषेक बनर्जी ने सोमवार दोपहर CBI के नोटिस की कॉपी ट्विटर पर अटैच की।

संदेश में बनर्जी ने BJP पर बाद की हताशा को निशाना बनाने और परेशान करने का भी आरोप लगाया है।सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद CBI ने अभिषेक बनर्जी को किया तलब CBI summons Abhishek Banerjee despite Supreme Court's stay

आज दोपहर 1:45 बजे समन मिला, मामला गंभीर है!

बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे परेशान करने और निशाना बनाने की अपनी हताशा में BJP ने CBI और ED द्वारा अदालत की अवमानना का पर्दाफाश किया!

सुप्रीम कोर्ट ने Calcutta High Court के उस आदेश पर सुबह रोक लगा दी, जिसने केंद्रीय एजेंसियों (Central Agencies) को मुझे समन करने की अनुमति दी थी। फिर भी आज दोपहर 1:45 बजे समन मिला, मामला गंभीर है!सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद CBI ने अभिषेक बनर्जी को किया तलब CBI summons Abhishek Banerjee despite Supreme Court's stay

हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में दी थी चुनौती

13 अप्रैल को Calcutta High Court की एकल न्यायाधीश पीठ ने CBI और ED को निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी।

घोष का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां पश्चिम बंगाल (West Bengal) में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं।

बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

सोमवार की सुबह प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी, जब शीर्ष अदालत बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगी।

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