झारखंड

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई गई उम्र कैद की सजा

चाईबासा व्यवहार न्यायालय (Chaibasa Civil Court) के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के अदालत में POCSO Act के आरोपी सेलाय बिरूवा को मंगलवार को धारा- 06 पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई

Rape Accused Punished : चाईबासा व्यवहार न्यायालय (Chaibasa Civil Court) के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के अदालत में POCSO Act के आरोपी सेलाय बिरूवा को मंगलवार को धारा- 06 पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया।

मंझारी थाना में 29 मार्च 2020 को धारा- 376(3) / 376(2)(k) / 506 भादवि एवं 4 / 6 POCSO के अन्तर्गत अभियुक्त सेलाय बिरुवा गांव सोसोपी, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त ने पीडिता को जलावन लकड़ी लाने के बहाने से जंगल में लेकर गये थे और जंगल में डरा धमका कर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया।

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सेलाय बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस के तहत सजा सुनाई गई।

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