Homeझारखंडनाबालिक के साथ दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

नाबालिक के साथ दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

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Chaibasa Rape Case : पोक्सो एक्ट (Posco Act) के तहत प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म (Rape) वाले करने वाले आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया। आरोपी की पहचान टोंटो थाना क्षेत्र निवासी रामजा कोंडेकल के रूप में हुई है।

क्या है घटना?

24 अगस्त 2021 को पीड़िता के बयान पर थाना में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उसने बताया था कि 23 अगस्त 2021 को पीड़िता बकरी चराने के लिए अपनी एक सहेली के साथ जंगल गई थी।

जंगल में बकरियों को पत्ता खिलाने के लिए बेर के पेड़ पर चढ़कर पत्ता तोड़ रही थी। उसकी दौरान डाल टुट जाने से जमीन पर गिर गई। जिससे उसके दोनों पैर में चोट लगी ।दोनों पैर में चोट लगने से वह उठ नहीं पा रही थी।

वह अपनी सहेली को उठाने के लिए बोली तो,वह वहां से चली गई। कुछ देर बाद उसके पास रामजा कोंडेकल नामक व्यक्ति आया और उसे अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से कुछ नहीं कहने और जान करने के धमकी देकर चला गया। इसी को लेकर आरोपी को सजा हुई।

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