हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को कर सकता है सुनवाई

News Desk
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नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब मामले पर वकील संजय हेगडे ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि परीक्षाएं हैं, छात्राओं को स्कूल जाने में समस्या हो रही है।

तब चीफ जस्टिस ने कहा कि छुट्टियों के बाद देखेंगे। तब हेगड़े ने कहा था कि कम से कम 21 मार्च को मामले की सुनवाई हो। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखेंगे।

कर्नाटक की दो छात्राओं ने हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है।

बता दें कि 15 मार्च कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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