रांची के सांसद संजय सेठ को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

News Aroma Media
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रांची: रांची के MP-MLA की विशेष दंडाधिकारी अनामिका किस्कु अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद संजय सेठ (MP Sanjay Seth) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

2019 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान अचार संहिता लागू था। बावजूद इसके आठ अप्रैल 2019 को संजय सेठ ने सिल्ली में जनसभा की थी। इसकी शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से की थी।

शिकायत के बाद जिला प्रशासन (District Administration) ने सिल्ली के अंचल निरीक्षक को मामले की जांच का आदेश दिया था। सिल्ली के अंचल निरीक्षक की जांच में मामला सही पाया गया और 22 अप्रैल 2019 को मामले में संजय सेठ के खिलाफ कांड संख्या 64/19 के तहत सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

16 नवंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी

उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 16 नवंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसपर अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपित के खिलाफ समन जारी किया था।

MP-MLA की स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह प्रस्तुत किए जो संजय सेठ पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए।

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