झारखंड

दुमका में नाबालिग छात्रा को पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने के मामले में अदालत ने लिया संज्ञान

दुमका: पेट्रोल (Petrol) डालकर ज़िंदा जलाने के मामले में नाबालिग छात्रा की हत्या (Murder) के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय रमेश चन्द्रा (Ramesh Chandra) की अदालत ने शुक्रवार का संज्ञान लिया।

अब इस केस का ट्रायल चलेगा। दुमका के इस चर्चित केस में पुलिस ने 11 दिनों के अंदर कांड के दो आरोपियों Shahrukh Hussain और नईम उर्फ छोटू खान के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।

साक्ष्यों के साथ 112 पेज में चार्जशीट दी गई थी। केस में कुल 25 गवाह हैं जिनमें परिवार के सदस्यों के अलावा छात्रा के दो दोस्त भी शामिल हैं।

11 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी

दोनों का कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान भी हो चुका है। बयान की प्रति भी चार्जशीट के साथ जमा है।

फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट, फ्रिंगर प्रिंट की रिपोर्ट और पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज भी कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपियों शाहरुख और नईम उर्फ छोटू खान जेल में बंद हैं।

बता दें कि छात्रा को जलाने की घटना 23 अगस्त को हुई थी। रिम्स में इलाज के दौरान 27 अगस्त को देर रात करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई थी।

मामले की जांच 10 सदस्यीय SIT द्वारा की गई। छात्रा की मौत के बाद Dumka में बवाल मच गया था। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर दो दिनों तक दुमका बंद रहा था। 11 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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