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नाली बनाने के आदेश के मामले में DC और SDO को होना होगा हाजिर, हाई कोर्ट ने…

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Jharkhand High Court: झारखंड High Court में हजारीबाग के बिंदेश्वरी पथ स्थित शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रैयती जमीन पर Hazaribagh नगर निगम द्वारा नाली बनाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में Justice आनंदा सेन की कोर्ट ने 29 जनवरी को हजारीबाग के उपायुक्त, SDO एवं नगर आयुक्त को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा शैलेंद्र कुमार गुप्ता की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया और उनके जमीन पर हजारीबाग नगर निगम (Hazaribagh Municipal Corporation) द्वारा नाली बना दिया गया। याचिकाकर्ता ने नाली बनाए जाने के Hazaribagh नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है।

इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान हजारीबाग के उपायुक्त एवं SDO ने हस्तक्षेप याचिका (IA) दायर कर उस दिन कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें उपस्थित होने पर छूट देने और अगली सुबह में उपस्थित रहने का आग्रह किया था।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के Hazaribagh स्थित बिंदेश्वरी पथ पर नगर आयुक्त की ओर से नाली बनाने का विरोध करने पर याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार एवं उसके भाई सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ 17 अगस्त, 2022 को हजारीबाग सदर में कांड संख्या 293/2022 दर्ज की गई थी।

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