
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुजान सिंह पार्क स्थित 7.58 एकड़ परिसर को खाली करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली एम्बेसडर होटल के मालिक की याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने ‘सर शोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड’ की याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

