नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी से मांगा जवाब

News Aroma Media
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए सोमवार को मामले में आरोपी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब मांगा है।

भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और ‘यंग इंडिया’ (वायआई) से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा।

भाजपा सांसद की ओर से पेश हुए वकील सत्या सभरवाल और गांधी परिवार तथा अन्य की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने उच्च न्यायालय के नोटिस जारी की और सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए स्थगित करने की पुष्टि की।

भाजपा नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

Share This Article