सड़क हादसे में मारे गए अखबार पहुंचाने वाले व्यक्ति के परिजन को 30.45 लाख रुपये देने का आदेश

दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अखबार वितरक के परिजनों को 30.45 लाख रुपये मुआवजा और नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया।

Razi Ahmad
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नयी दिल्ली: दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में घरों में अखबार पहुंचाने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 30.45 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा ने मृत व्यक्ति उमेश चंद शुक्ला के परिजन की ओर से दायर दावा याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। उन्होंने हादसे में शामिल ट्रैक्टर का बीमा करने वाली मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 30.45 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उस (मुआवजा राशि) पर सालाना नौ फीसदी की दर से ब्याज का भी भुगतान करे।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।