
नयी दिल्ली: दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में घरों में अखबार पहुंचाने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 30.45 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा ने मृत व्यक्ति उमेश चंद शुक्ला के परिजन की ओर से दायर दावा याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। उन्होंने हादसे में शामिल ट्रैक्टर का बीमा करने वाली मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 30.45 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उस (मुआवजा राशि) पर सालाना नौ फीसदी की दर से ब्याज का भी भुगतान करे।

