धनबाद में कोयला चोरी मामले में पांच आरोपियों पर 8-8 हज़ार जुर्माना

बता दें कि आरोपियों पर 8-8 हज़ार रूपए का जुर्माना लगाया, सुनवाई के दौरान चार गवाहों का परीक्षण कराया था

News Aroma Media
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धनबाद: धनबाद के अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी (Rajeev Tripathi) की अदालत ने साइकिल पर चोरी का कोयला (Stolen Coal) ले जाने वाले पांच आरोपियों को सजा सुनाई है।

बता दें कि आरोपियों पर 8-8 हज़ार रूपए का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान चार गवाहों का परीक्षण कराया था। प्राथमिकी ASI Vijay Kumar की शिकायत पर गोविंदपुर थाने मे दर्ज की गई थी।

आरोपियों का परिचय

आरोपी गोविंदपुर निवासी सुशांतो गोराई, कैलाश प्रसाद महतो, शंकर महतो, प्रदीप महतो और झरिया निवासी पिंटू साव पर जुर्माना लगा है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से मोटरसाइकिल व साइकिल पर कोयला लोड कर के ले जाया जा रहा है।

सुचना को गंभीरता से लेकर लालबंग्ला चौक पर पुलिस ने कोयला लदी चार मोटरसाइकिल (Four Motorcycles Loaded With Coal) पकड़ी। जांच के बाद के बाद पुलिस ने 14 दिसंबर 22 को आरोप पत्र दायर किया था।

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