दुमका में कोयला चोरी के तीन दोषियों को 2 साल की सजा

न्यायालय ने बिहार के बांका जिला के चालक विपिन कुमार को मूल रिकार्ड के तहत दर्ज प्राथमिकी भादवी की धारा 414/34 में दोषी करार देते हुए सजा सुनाया

News Aroma Media
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दुमका: कोयला चोरी (Coal Theft) कर संग्रह करने के आरोप में चालक समेत तीन युवकों को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए सजा एवं जुर्माना किया।

न्यायालय ने बिहार के बांका जिला के चालक विपिन कुमार (Vipin Kumar) को मूल रिकार्ड के तहत दर्ज प्राथमिकी भादवी की धारा 414/34 में दोषी करार देते हुए सजा सुनाया।

यह मामला 10 अगस्त, 2013 का है

न्यायालय ने बिपिन को दो साल की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना मुकर्रर किया। इसी मामले में बिहार के बांका जिले के रहने वाले पिकअप वैन के मालिक राम प्रसाद एवं जिले के रामगढ़ प्रखंड के नेपाली मंडल को दो साल की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना किया है।

इस मामले में ASI सुधीर कुमार ठाकुर (ASI Sudhir Kumar Thakur) पैरवी पदाधिकारी थे। सरकार का पक्ष सहायक लोक अभियोजन खुशुबद्दीन अली कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि यह मामला 10 अगस्त, 2013 का है।

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