भारत

नूपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल में भी दर्ज हुई FIR

रविवार को अबू सोहेल ने बताया कि प्राथमिकी की प्रति उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी

कोलकाता: पैगम्बर मोहम्मद (Prophet Muhammad) को लेकर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

तृणमूल कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता अबू सोहेल ने पूर्व मेदिनीपुर के कांथी थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। रविवार को अबू सोहेल ने बताया कि प्राथमिकी की प्रति उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है।

इसके अलावा दिल्ली पुलिस आयुक्त, पश्चिम बंगाल पुलिस के DGP और पूर्व मेदिनीपुर के SP को भी प्राथमिकी की प्रति भेजी गई है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि तुरंत अगर नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे

अबू सोहेल सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव हैं।Nupur के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153 ए, 504, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आवेदन उन्होंने किया है।

अबू सोहेल ने कहा कि दिल्ली की रहने वाली शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिसका विरोध जरूरी है।

घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है इसीलिए मैंने प्राथमिकी की प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी है। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

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