गढ़वा: दशहरा, दीपावली समेत आने वाले त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को बिशुनपुरा में कई खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आरएस सिंह और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी-3 किरण हेमब्रम के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। जांच टीम ने गांधी चौक स्थित न्यू शुभम स्वीट्स एंड फास्ट फूड, सत्यम ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक एवं मिष्ठान भंडार, कुंज फास्ट फूड, अमित स्वीट्स, चंद्रवंशी भोजनालय और चौरसिया फास्ट फूड समेत कई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की जांच की गई।
न्यू शुभम स्वीट्स में मिली गंदगी
न्यू शुभम स्वीट्स के निरीक्षण के दौरान दुकान में साफ-सफाई की कमी मिली। फ्रीजर में बासी कच्चा समोसा भी रखा हुआ पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि प्रतिष्ठान बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था।
अमित स्वीट्स में 100 किलो खराब रसगुल्ला मिला
अमित स्वीट्स की जांच के दौरान अधिकारियों को करीब 100 किलोग्राम खराब रसगुल्ला मिला। अधिकारियों के निर्देश पर खराब मिठाई को मौके पर ही नष्ट कराया गया। जांच के दौरान मिठाई का सिरा साफ करने के लिए राजेंद्र ब्रांड के हाइड्रो का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई। अधिकारियों के अनुसार, इस पदार्थ का इस्तेमाल केवल औद्योगिक उपयोग के लिए मान्य है। मामले में अभिहित अधिकारी ने प्रतिष्ठान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जांच के दौरान अमित स्वीट्स भी बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के संचालित पाया गया।
लाइसेंस के साथ ही करें कारोबार
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के कारोबार नहीं करने का निर्देश दिया गया। जिन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस है, उन्हें उसे दुकान में प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, दुकानों में साफ-सफाई रखने और मिठाइयों को ढककर रखने की हिदायत दी। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया।
नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई
अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आगामी निरीक्षण में यदि कोई प्रतिष्ठान बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के या नियमों का उल्लंघन करते हुए कारोबार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मी संतोष कुमार समेत अन्य कर्मी भी मौजूद रहे।

