प्रेमिका की हत्या के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा, साथ ही कोर्ट ने…

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Girlfriend Murder Case: गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने प्रेमिका की हत्या (Murder) के दोषी ओरमांझी (Ormanjhi) के पवन गोप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 75000 का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के परिजनों को देने का निर्देश दिया है।

बता दें कि कोर्ट में पवन गोप पर एक युवती की गर्दन काटकर हत्या करने का आरोप साबित हुआ। जिस युवती की हत्या हुई थी, उसके परिजनों ने रांची (Ranchi) के ओरमांझी थाना क्षेत्र में कांड संख्या 36/2019 दर्ज करवाई थी।

Share This Article