
डेस्क : गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इस केस में 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा और 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। घटना के दो दिन बाद सूरत से भी कई जिंदा बम बरामद किए गए थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं। इन सिलसिलेवार धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को पीड़ितों के परिवारों और घायलों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजे की पूरी राशि 31 मार्च 2027 तक संबंधित लोगों को उपलब्ध करा दी जाए।

