कम्प्यूटर बाबा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

News Aroma Media
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इंदौर: इंदौर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए आश्रम को तोडक़र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में नामदेव त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा को गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में कप्यूटर बाबा की तरफ से हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिस पर रविवार को सुनवाई हुई।

अदालत ने कम्प्यूटर बाबा को शांति भंग करने के मामले में बांड भरवाकर जमानत देने को कहा है, साथ ही दो अन्य मामलों में जिला अदालत में याचिका लगाने की बात कही गई।

दरअसल, जिला प्रशासन ने गत 08 नवम्बर को ग्राम जम्बूडी हप्सी सरकारी जमीन पर कब्जा कर दो एकड़ पर फैले लग्जरी आश्रम के अवैध कब्जे तोडऩे की बड़ी कार्रवाई की थी।

आश्रम को चार पोकलेन और जेसीबी की मदद से तोड़ा गया था। इस दौरान अशांति फैलाने के आरोप में बाबा और उनके सहयोगी रामचरण दास, संदीप द्विवेदी, रामबाबू यादव, मोनू पंडित, जगदीप सहित कुल सात लोगों को एसडीएम राजेश राठौर द्वारा अगले आदेश तक जेल भेज दिया गया था।

इसके बाद अगले दिन प्रशासन ने सुपर कॉरिडोर पर करीब पांच करोड़ मूल्य की 20 हजार वर्गफीट जमीन कम्प्यूटर बाबा के कब्जे से मुक्त कराई थी।

अगले दिन जेल पहुंचे सभी सातों लोगों ने एसडीएम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें एसडीएम राजेश राठौर ने अन्य छह लोगों को जमानत दे दी थी, लेकिन कम्प्यूटर बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाबा की दो बार जमानत खारिज होने के बाद तीसरी बार में एसडीएम ने आदेश में बाबा द्वारा दी गई व्यक्तिगत गांरटी को अमान्य करते हुए पांच लाख की बैंक गारंटी व अन्य सुरक्षा कोर्ट में पेश करने पर ही जमानत पर विचार करने की बात कहकर दूसरी बार भी याचिका निरस्त कर दी थी।

बाबा के वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि हमने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट की विशेष युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। बाबा के वकील ने कोर्ट में कहा कि बाबा की जमानत को बार-बार टाला जा रहा है। एसडीएम पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी को स्वीकार नहीं कर रहे। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बांड भरवाकर जमानत देने को कहा है। बाबा के खिलाफ गांधी नगर और एरोड्रम थाने में दर्ज अन्य मामलों में कोर्ट ने सोमवार को जिला कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट उसी दिन इन याचिकाओं पर आदेश जारी करेगी।

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