HomeUncategorizedसहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के रवैये से हाई कोर्ट नाराज, हर हाल...

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के रवैये से हाई कोर्ट नाराज, हर हाल में 16 को पेश करने के आदेश

spot_img

पटना: पटना हाई कोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय (Sahara chief Subroto Rai) को 16 मई को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें।

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

इससे पहले कोर्ट ने 27 अप्रैल और 12 अप्रैल को सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को 12 मई को हाई कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार के निवेशकों का सहारा के विभिन्न कंपनियों में जमा किये गए पैसों का भुगतान इन कंपनियों की ओर से कैसे और कब तक किया जाएगा।

एकलपीठ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है

सुब्रतो रॉय की ओर से अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्या को लेकर हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई, जिसे कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया।

इसके बावजूद सुब्रतो रॉय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि रॉय ने स्वास्थ्य और सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट में उपस्थिति से छूट देने का जो आवेदन दिया है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि रॉय का उपस्थित नहीं होना यह प्रमाणित करता है कि कोर्ट के आदेश का उनके मन में सम्मान नहीं है।

एकलपीठ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अदालती आदेश का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए।

सहारा की ओर से लगातार वकील बदले जा रहे है, ताकि सुब्रतो रॉय को कुछ राहत मिल सके लेकिन उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है।

सहारा की ओर से लगातार वकील बदले जा रहे हैं

सहारा की ओर से लगातार वकील बदले जा रहे हैं ताकि सुब्रतो रॉय को कुछ राहत मिल सके लेकिन उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। इसके पहले पटना हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सूचित किया जा चुका है।

गुरुवार और सोमवार को हाईकोर्ट में उनके उपस्थित होने को लेकर हाईकोर्ट की इमारत के अगल-बगल की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी। बावजूद इसके रॉय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

इसके पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सहारा के वकील से यह जानकारी मांगी थी कि वह कोर्ट को यह बताएं कि बिहार के निवेशकों का पूरा पैसा उन्हें कब तक और किस तरह मिलेगा।

कोर्ट के निर्देश के बाद भी सहारा की ओर से कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप में नहीं दी गई, तब नाराज होकर कोर्ट ने यह निर्देश दिया।

spot_img

Latest articles

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

गाजा में इजरायली हमलों में 17 फलस्तीनियों की मौत

Israeli attacks in Gaza: गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से...

खबरें और भी हैं...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...