
रांची : रांची में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला एयरपोर्ट थाना में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
एफआईआर रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग
ईडी अधिकारियों की ओर से अदालत में कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए। अधिकारियों का तर्क है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और जांच के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में अलग पक्ष रखा गया।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, यह विवाद एक कथित पेयजल घोटाले से जुड़ी जांच के दौरान सामने आया। संतोष कुमार नामक व्यक्ति से ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान उनके घायल होने की बात सामने आई। बाद में संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाना में मामला दर्ज कराया।
कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी है। यह फैसला आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करेगा।

