झारखंड

IAS पूजा सिंघल और CA सुमन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी

दोनों की पेशी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से हुई, सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिनों तक बढ़ा दी है

रांची: मनी लांडरिंग (money laundering) मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार सिंह को ED  के विशेष न्यायाधीश की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बुधवार को पेश किया गया।

दोनों की पेशी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) से हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिनों तक बढ़ा दी है। अब मामले में अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान आरोपित CA सुमन कुमार (Suman Kumar) ने ED  की विशेष अदालत में अर्ज़ी लगाई है। सुमन कुमार ने जेल से बंदी पत्र के माध्यम से अदालत से यह गुहार लगाई है कि ED  की ओर से ज़ब्त की गई उनकी गाड़ियां रिलीज कर दी जाएं।

इससे पहले आठ जून को दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। अदालत में सुनवाई के बाद दोनों आरोपितों को दोबारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की जानकारी ED के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने दी।

11 मई को ED ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया

इससे पूर्व 25 मई को रिमांड अवधि (Remand period) खत्म होने के बाद ED  कोर्ट ने पूजा सिंघल को आठ जून और 20 मई को सीए सुमन कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

उल्लेखनीय है कि ED ने बीते छह मई को एक साथ IAS पूजा सिंघल के करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

इस दौरान 19.31 करोड़ रुपये सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। इस मामले में बीते 11 मई को ED  ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था।

यह छापेमारी (RAID) मनरेगा घोटाले में हुई थी। जांच के दौरान धीरे-धीरे मामला मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध माइनिंग तक पहुंच गया।

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