बिहार

IPS आदित्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर 18 नवंबर को होगी सुनवाई

पटना: Bihar (बिहार)  के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court)  के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल कर पैरवी करने के मामले में पटना की सत्र अदालत ने आज अभियुक्त भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी आदित्य कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 नवंबर निश्चित की।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन  (Rajiv Ranjan) की अदालत में आदित्य कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी थी।

जिला जज ने याचिका पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2022 की तिथि निश्चित करते हुए अपर जिला जज (21) राज विजय सिंह की अदालत को सौंपे जाने का आदेश दिया।

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