नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में आरोपी जीवन बाउरी दोषी करार, 7 अक्टूबर को होगी सजा पर सुनवाई

जामताड़ा की विशेष पीओसीएसओ अदालत ने शादी के इरादे से नाबालिग का अपहरण करने के मामले में आरोपी जीवन बौरी को दोषी ठहराया है। सजा सुनाने की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

Razi Ahmad
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Jamtara News: जामताड़ा सिविल कोर्ट के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को शादी की नीयत से भगा ले जाने के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी जीवन बाउरी को दोषी करार दिया है।
घटना के मुताबिक, बागडेहरी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को 20 फरवरी 2026 को गांव का ही रहने वाला जीवन बाउरी शादी की नीयत से जबरन अपने साथ भगा ले गया था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो नाबालिग के पिता ने 22 फरवरी को बागडेहरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए सात गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी जीवन बाउरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी करार दिया है। अब अदालत इस मामले में आगामी 7 अक्टूबर को आरोपी को मिलने वाली सजा पर सुनवाई करेगी।
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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।