गुमला विधायक भूषण तिर्की को हाईकोर्ट से राहत, 2016 सड़क जाम केस रद्द

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Jharkhand High Court: गुमला के JMM विधायक भूषण तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने 2 दिसंबर 2016 को सिसई रोड में हुए सड़क जाम मामले में भूषण तिर्की समेत 6 आरोपियों के खिलाफ गुमला थाने में दर्ज FIR (कांड संख्या 421/2016) को रद्द कर दिया।

यह फैसला राज्य सरकार के आग्रह पर लिया गया, जिसमें कहा गया कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण था और आरोपियों की इसमें कोई गलत भूमिका नहीं थी।

क्या था मामला?

2 दिसंबर 2016 को विभिन्न पार्टियों के आह्वान पर झारखंड बंद के दौरान गुमला के सिसई रोड पर शाम 6 बजे पत्थलगड़ी आंदोलन के समर्थन में सड़क जाम हुआ था। भूषण तिर्की और अन्य पर इस प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगा था।

पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 147 (दंगा करना), और 283 (सार्वजनिक रास्ते में बाधा डालना) के तहत केस दर्ज किया था।

हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पत्थलगड़ी से जुड़ा ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। भूषण तिर्की और बाकी आरोपियों की इसमें कोई आपराधिक भूमिका नहीं पाई गई। सरकार ने FIR वापस लेने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार और पुलिस की ओर से कोई आपत्ति नहीं है, तो केस को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं।

क्या है पत्थलगड़ी आंदोलन?

पत्थलगड़ी आंदोलन झारखंड के आदिवासी इलाकों में 2016-17 में शुरू हुआ था, जिसमें ग्राम सभाओं की स्वायत्तता और पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी अधिकारों की रक्षा की मांग की गई थी। इस दौरान कई जगहों पर सड़क जाम और प्रदर्शन हुए, जिन्हें लेकर कई नेताओं पर केस दर्ज हुए थे।

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