झारखंड

अफीम तस्कर को हुई 2.5 साल की सजा

यह घटना कुंदा थाना कांड संख्या 12 / 2022 दिनांक 27 मार्च 2022 का है

चतरा: मंगलवार को एक अफीम तस्कर (Opium Smuggler) को प्रधान जिला जज राकेश कुमार सिंह की अदालत में ढाई वर्ष की सजा और 10000 जुर्माना (Fine) की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा

नरेश गंजू पिता बंधु गंजू ग्राम मरगडा थाना कुंदा जिला के निवासी को ढाई वर्ष की सजा और 10000 जुर्माना भरने का फैसला सुनाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

2022 की घटना, 2023 में सुनवाई

इस केस में लोक अभियोजक लाल बिहारी मंडल (Lal Bihari Mandal) ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह घटना कुंदा थाना कांड संख्या 12 / 2022 दिनांक 27 मार्च 2022 का है।

गुप्त सुचना पर हुई कारवाई

इस मामले में घटना के सूचक थाना प्रभारी परमानंद कुमार मेहरा ने अपने फर्द बयान में लिखा है कि गुप्त सूचना मिली की ग्राम मरगडा के नरेश गंजू अफीम खरीद बिक्री (Buy and Sell Opium) का काम करते हैं उसी आधार पर सूचना पाकर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ ग्राम मरगडा पहुंचकर देखे कि एक व्यक्ति घर से निकल कर भाग रहा है।

1.350 किलो गिला अफीम बरामद

चौकीदार के निशानदेही पर उसे पकड़ने की कोशिश किया गया पर, पुलिस बल को देखकर अभियुक्त जंगल का लाभ लेकर भाग गया। इसके बाद थाना प्रभारी ने अभियुक्त के घर की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक के डिब्बे में करीब 1.350 किलो गिला अफीम (1.350 kg Gila Opium) बरामद किया गया। तत्पश्चात थाना प्रभारी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी।

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