झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश

रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी (Gautam Kumar Chowdhary) की कोर्ट में शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले (More Property Matters) में आरोपित पूर्व CM मधु कोड़ा (Madhu Koda) एवं प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार सहित तीन के मामले की ट्रायल निचली अदालत में अलग-अलग करने को लेकर CBI की क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने मधु कोड़ा एवं प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश CBI को दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल निर्धारित की है।

CBI के आग्रह को निचली अदालत ने नहीं माना

CBI की निचली अदालत (Lower court) ने मधु कोड़ा (Madhu Koda) से जुड़े आरसी 5-2010 में तीन आरोपितों मधु कोड़ा प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार एवं संजय कुमार चौधरी (Sanjay Kumar Chowdhary) के केस की ट्रायल अलग-अलग करने के आग्रह को नामंजूर किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

CBI ने कहा है इन तीनों आरोपितों के जांच का दायरा अलग-अलग है। इसलिए इनका Lower court में Trial एक साथ की करने की बजाएं अलग-अलग ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए।

CBI के इस आग्रह को निचली अदालत ने नहीं माना था, जिसके बाद याचिकाकर्ता CBI ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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