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अवैध उत्खनन मामले में सरकार से प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश, झारखंड हाईकोर्ट ने…

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) और जस्टिस आनंद सेन (Anand Sen) की अदालत ने बुधवार को सारंडा के जंगल में अवैध खनन (Illegal Mining) और प्रदूषण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को Progress Report पेश करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से Progress Report दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अवैध खनन से सारंडा के जंगलों में फैल रहा प्रदूषण

अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि सारंडा में रखे हुए खनिज पदार्थों (Minerals) को हटाया गया है या नहीं।

सारंडा के जंगल में अवैध खनन से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ विधायक सरयू राय (Saryu Rai) ने जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि अवैध खनन से सारंडा के जंगलों में प्रदूषण फैल रहा है। वहां का पानी भी पीने योग्य नहीं है।

अदालत से प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई और जांच कराने की मांग की गयी है।

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