Homeझारखंडझारखंड हाई कोर्ट से तारा शाहदेव मामले में कौशल और मुस्ताक को...

झारखंड हाई कोर्ट से तारा शाहदेव मामले में कौशल और मुस्ताक को जमानत

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

Tara Shahdeo Case: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल एवं उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई हुई। मामले में Court ने कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को जमानत दे दी।

CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने आठ अक्टूबर, 2023 को रंजीत कोहली को उम्रकैद, उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी।

कोहली, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की अपील में कहा गया है कि उन्हें आईपीसी की धारा 120बी सह पठित धारा 376 (2एन) में सजा दी गई है।

जब उनपर धारा 376 (2एन) का मुख्य मामला ही नहीं बनता है तो 120बी यानी षड्यंत्र का मामला भी नहीं बन सकता है। इन तीनों ने अपील दायर कर खुद को सजा मुक्त करने का आग्रह High Court से किया है।

इस हाई प्रोफाइल मामले में CBI Court ने मुख्य आरोपित रंजीत सिंह, उसकी मां कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए पांच अक्टूबर, 2023 को सजा सुनाई थी। मामले में CBI की ओर से 26 गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किए गए थे।

मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह के अलावा High Court का पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे हैं। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ दो जुलाई, 2018 को आरोप गठित किया था।

CBI ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज हुई थी। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई, 2014 को हुई थी। शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया गया।

spot_img

Latest articles

रांची को अतिक्रमण-मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की दो अहम बैठकों में बड़े निर्देश

Important meetings of the Municipal Corporation: रांची नगर निगम में शुक्रवार को शहर की...

इंडिगो संकट पर DGCA सख्त: CEO पीटर एल्बर्स दोबारा पूछताछ में हुए शामिल

DGCA Cracks down on IndiGo crisis : देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनियों...

खबरें और भी हैं...