झारखंड

रांची के पूर्व DC छवि रंजन की बेल याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, जमीन घोटाले में…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री (Illegal Buying And Selling) मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन (Chhavi Ranjan) की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री (Illegal Buying And Selling) मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन (Chhavi Ranjan) की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।

कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद Justice Sujit Narayan Prasad की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ED ने इनके खिलाफ ECIR 1/2023 दर्ज किया है।

इसमें छवि रंजन और अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में रांची के पूर्व DC छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ED ने छापेमारी की थी।

इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ED को मिले थे, जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

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