जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से मांगी CCTV फुटेज

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में धनबाद की CBI कोर्ट द्वारा दो अभियुक्तों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाये जाने को चुनौती देने वाली अपील पर मंगलवार को बहस जारी रही।

News Aroma
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Judge Uttam Anand Murder case: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में धनबाद की CBI कोर्ट द्वारा दो अभियुक्तों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाये जाने को चुनौती देने वाली अपील पर मंगलवार को बहस जारी रही।

मामले में कोर्ट ने निचली अदालत से दुर्घटना के संबंध में फैक्स के माध्यम से CCTV फुटेज और मटेरियल एक्जीबिट मांगी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की।

28 जुलाई, 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या (Murder) कर दी गई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल कर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी।

धनबाद CBI की विशेष अदालत ने 6 अगस्त, 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। Court ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी थी। यह फैसला CBI जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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