झारखंड

जमशेदपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ट्रायल पर रोक बरकरार, हाई कोर्ट में…

मामले में 16 याचिकाकर्ताओं (Petitioners) की ओर से बहस पूरी हो गई

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय प्रसाद (Justice Sanjay Prasad) की कोर्ट में शुक्रवार को जमशेदपुर (Jamshedpur) के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) और देह व्यापार कराने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन DSP और थानेदार समेत 22 लोगों को आरोपित बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई।

मामले में 16 याचिकाकर्ताओं (Petitioners) की ओर से बहस पूरी हो गई।

सोमवार को मामले में पीड़ित की ओर से बहस

अब सोमवार को मामले में पीड़ित (सूचक) की ओर से बहस होगी। हाई कोर्ट मामले की सुनवाई की अगली तिथि 10 जुलाई निर्धारित की।

कोर्ट ने जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा मामले में चल रही कार्यवाही (ट्रायल) पर रोक बरकरार रखी है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी की। पीड़ित की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पैरवी की।

मामला 19 जनवरी, 2018 का है

पीड़ित की मां ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन DSP अजय केरकेट्टा और तत्कालीन MGM थाना प्रभारी इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी।

ये अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली गई है और सभी 22 लोगों को मामले में आरोपित बनाने और ट्रायल चलाने का आदेश दिया है।

मामला 19 जनवरी, 2018 का है। पीड़ित ने अदालत में बयान दर्ज कराया था कि उसके साथ 24 लोगों ने दुष्कर्म किया है।

आरोप के बाद डीएसपी और थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था लेकिन पुलिस की जांच में दोनों अफसरों को क्लीन चिट दे दिया गया।

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