झारखंड

जमीन विवाद में युवक की हत्या करने वाले बाप-बेटे को सुनाई गई 7 साल कारावास की सजा

युवक की हत्या (Murder) करने के मामले में आरोपी बाप-बेटे को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

Land Dispute Were Sentenced to 7 Years Imprisonment: युवक की हत्या (Murder) करने के मामले में आरोपी बाप-बेटे को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 5 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया। आरोपियों में मुफस्सिल थाना (Mofussil Police station) अंतर्गत लातर गंजरा गांव निवासी वकील गोप और उसके बेटे कन्हैया लाल गोप शामिल है।

मामले में दोनों के खिलाफ उसी गांव की पार्वती गोप के बयान पर 4 अप्रैल 2018 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था।

दर्ज मामले में बताया गया था कि 3 अप्रैल 2018 को वकील गोप और उसके बेटे कन्हैया गोप 4-5 लोगों के साथ उसे घर आए और गाली गलौज करते हुए पार्वती गोप के पति मंगल सिंह के साथ लाठी डंडे से खूब मारपीट की।

तीन-चार महीने से चल रहा था जमीन विवाद

वहीं अन्य लोगों से मिली जानकारी के अनुसार तीन-चार महीने पहले से वकील गोप और मंगल सिंह को के बीच जमीन विवाद (Land Dispute) चल रहा था।

मंगल सिंह गोप की जमीन पर जबरन वकील गोप कब्जा करने जा रहा था। इसी बात को लेकर घटना से दो दिन पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था।

उस समय वकील गोप के द्वारा मंगल सिंह गोप को देख लेने की बात कही गई थी। इस बात के लेकर वकील गोप और उसके बेटे कन्हैया लाल गोप ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडा से मंगल सिंह गोप की हत्या कर दी थी।

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