रांची के शैक्षणिक संस्थानों के बाहर नहीं बिकेगा सिगरेट या अन्य तंबाकू पदार्थ, पकड़े जाने पर…

News Aroma
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Cigarettes, tobacco, will not be sold Outside the Educational institutions of Ranchi: राजधानी रांची के अधिकतर कॉलेजों के बाहर अक्सर कॉलेज के विद्यार्थी (College Students) धूम्रपान (Smoking) करते हुए नजर आते हैं।

जिससे न सिर्फ संस्थान के नाम पर धब्बा लगता है बल्कि इससे युवाओं को भी धूम्रपान की लत लग रही है। इस पर एक्शन लेते हुए रांची जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की खरीद-बिक्री पर रोक लगाया गया है।

धारा 144 के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए Ranchi Sadar SDO उत्कर्ष कुमार ने निषेधाज्ञा लागू की है।

पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर जारी सूचना में COTPA Act के तहत रोक की बात कही गई है। जिसमें सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, निजी एवं सरकारी स्कूल के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

बताते चलें अगले 60 दिनों के लिए यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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