अलकतरा घोटाले में अदालत ने सुनाई तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा

News Aroma
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Court Sentenced three Years Rigorous Imprisonment in Alcatraz scam : रांची में प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने बुधवार को अलकतरा घोटाला के दोषी विजय कुमार तिवारी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इस मामले में ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने पक्ष रखा। ट्रायल के दौरान ED की ओर से 18 गवाह और कई साक्ष्य Court में प्रस्तुत किए गए।

ED ने 55 लाख 42 हजार रुपये के Money Laundering के आरोप में वर्ष 2012 में (ECR8/2012) केस दर्ज किया था। विजय कुमार तिवारी की कंपनी कलावती कंस्ट्रक्शन को वर्ष 2008-9 में पलामू में सड़क मरम्मत का काम मिला था।

सड़क निर्माण विभाग ने Kalavati Construction को बालूमाथ से हेरहंज पांकी रोड़ की मरम्मत के कार्य का ठेका 1.32 करोड़ रुपये में दिया था। इसमें एक करोड़ नौ लाख रुपये का भुगतान सरकार की ओर से कर दिया गया था।

विजय कुमार तिवारी ने अलकतरा के 11 फर्जी बिल विभाग (Fake Bill Department) में जमा कर पैसे की निकासी कर ली। कंपनी की ओर से जमा किए 13 में 11 बिल फर्जी पाए गए थे। फर्जी बिल के जरिए 55 लाख 42 हजार रुपये की निकासी हुई थी।

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