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ऑनर किलिंग मामले में फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदला

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Jharkhand High Court : कोडरमा में ऑनर किलिंग मामले (Honor killing cases) में निचली अदालत की फांसी की सजा को High Court ने बुधवार उम्रकैद में तकदीर कर दिया है। High Court ने कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता।

कोडरमा की निचली कोर्ट ने 2021 में मृतका की मां दुलारी देवी, पिता किसुन साव समेत चाचा सीताराम साव और चाची पार्वती साव को फांसी की सजा सुनायी थी। इसके बाद सरकार ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए High Court में याचिका दायर की थी।

बता दें कि किसुन साव एवं दुलारी देवी की बेटी अपने ही गांव में रहने वाले दूसरी जाति के एक युवक प्रदीप शर्मा के साथ मार्च 2018 को राजस्थान भाग गई थी, जहां उन्होंने शादी कर ली थी। बाद में वे गांव लौट आए थे। मामला पंचायत तक पहुंचा था और सुलह करने की कोशिश होने वाली थी। इसी बीच लड़की ने suicide कर ली थी।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अपनी बच्ची की लाश को आनन-फानन में जला रहे हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां मौजूद लोग भाग गए थे। बाद में पुलिस ने कोडरमा के चंदवारा थाना में FIR दर्ज की थी।

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