झारखंड

निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की है मनाही, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई: DTO

मेदिनीनगर: जिले के परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन ने शनिवार को कहा कि परिवहन विभाग ने गाड़ियों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस और प्रशासन जैसे बोर्ड लगाने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है।

वाहन के शीशे के भीतर भी किसी तरह के बोर्ड, पट्ट या किसी शब्द का उल्लेख नहीं किए जाने का आदेश पूर्व में ही जारी किया गया है लेकिन लोग उक्त निर्देशों का अनुपालन करते नजर नहीं आ रहे हैं।

अब ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार के परिवहन विभाग ने विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के कई लोगों को नेम प्लेट व बोर्ड लगाने की छूट दी है।

किसी भी परिस्थिति में नेम प्लेट होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर ढंका नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट का आकार 18 गुना छह इंच से अधिक नहीं होना चाहिए।

विधायिका के लिए हरा, न्यायपालिक, वैधानिक आयोग, कार्यापालिका व केंद्रीय कार्यालय के लिए लाल व विधि व्यवस्था संधारण व प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए नीला रंग का बोर्ड लगाना होगा।

उन्होंने बताया कि वर्ग वार अलग-अलग संस्थानों एवं पदाधिकारियों को वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने की छूट प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 179 (1) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी साथ ही न्यायालय की अवमानना का केस भी किया जायेगा।

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