झारखंड

Cast सर्टिफिकेट को लेकर JPSC व JSSC के इन कैंडिडेट्स को नोटिस जारी,हाई कोर्ट ने…

इसके लिए आम सूचना जारी करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है। अगली सुनवाई 27 जून को होगी।

Notice Related to Cast Certificate : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की पूर्ण पीठ में गुरुवार को JSSC और JPSC परीक्षा में जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate) से संबंधित शर्त और नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर वैसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है जिनकी नियुक्ति इस मामले के आदेश से प्रभावित हो सकती है।

इसके लिए आम सूचना जारी करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है। अगली सुनवाई 27 जून को होगी।

विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि के बाद जारी जाति प्रमाणपत्र (Cast Certificate) मान्य होगा या नहीं।

Supreme Court के राम कुमार जीजोरिया के मामले में दिया गया आदेश इस तरह के मामले में लागू होगा या नहीं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इस मामले में तीन बिंदु निर्धारित करते हुए इसे वृहद पीठ में सुनवाई के लिए भेजा था।

इस संबंध में डॉ नूतन इंदवार सहित 43 याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

High Court की पूर्ण पीठ जाति प्रमाणपत्र से संबंधित तीन बिंदुओं पर सुनवाई कर रही है।

इस बेंच के पास जो तीन बिंदु सुनवाई के लिए है, उनमें है- क्या JPSC या JSSC की ओर से निर्धारित फॉर्मेट में ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

क्या कहा गया है याचिका में…

याचिका में यह कहा गया है कि JSSC या JPSC की परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाणपत्र जारी होने की अनिवार्यता सही नहीं है।

इसके अलावा जाति प्रमाणपत्र सिर्फ SDO या DC के स्तर से ही जारी होने की शर्त लगाना भी गलत है।

JPSC की ओर से प्रिंस सिंह व राकेश चौधरी ने कोर्ट को बताया कि ऐसे एक मामले में Supreme Court ने कहा था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाणपत्र होना जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वृहद पीठ ने ही फैसला दिया है।

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