PMLA कोर्ट से अलकतरा घोटाले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

News Aroma
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RANCHI CIVIL COURT PHOTO
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PMLA Court Rejects Bail Plea of ​​Alcatraz Scam Accused : धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को 1.08 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाले में मनी लांड्रिंग (Money Laundering) के आरोपित नागवंत पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पांडे मेसर्स नागराज कंस्ट्रक्शन का संचालक है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ मनी लांड्रिंग करने का पुख्ता साक्ष्य है। नागवंत पांडे के वकील ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि पांडे पर सीधा आरोप नहीं है। वह मामले में निर्दोष हैं। दोनों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

आरोपी ने बीते 21 जून को अदालत में सरेंडर किया था, जहां से उसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (Birsa Munda Central Jail Hotwar) भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। मामले को लेकर 26 जून को कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

ED ने 2021 में मेसर्स कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की थी। अप्रैल 2023 में ED ने चार्जशीट दाखिल की थी।

CBI की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज अलकतरा घोटाले के केस के आधार पर 1.08 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में ED ने (ECR4168/ 2023) दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था।

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