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झारखंड में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के बदले नियम

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Transport Department, Jharkhand News: परिवहन विभाग, झारखंड ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब परिवहन वाहनों के फिटनेस नवीकरण की प्रक्रिया संशोधित कर दी गई है, जिसमें स्वचालित परीक्षण स्टेशनों को अनिवार्य किया गया है।

नए नियमों के प्रमुख प्रावधान

आठ वर्षों तक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष होगी।
आठ वर्षों से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष होगी।

भारी माल वाहक, भारी यात्री वाहन और हल्के मोटर वाहनों के लिए स्वचालित परीक्षण

स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस टेस्ट अनिवार्य होगा।जहां रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण की अधिकारिता में स्वचालित परीक्षण स्टेशन उपलब्ध हैं, वहां फिटनेस टेस्ट केवल उन्हीं स्टेशनों पर किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने जारी किए नए दिशानिर्देश

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि इन नए नियमों का उद्देश्य वाहनों की तकनीकी स्थिति को बेहतर करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

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